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नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीमकोर्ट से कहा, सुपरटेक ट्विन टॉवर 22 मई तक पूरी तरह गिरा दिए जाएंगे

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सुप्रीम कोर्ट

नोएडा में सुपरटेक ट्विन टॉवर 22 मई तक पूरी तरह से गिरा दिए जाएंगे. नोएडा अथॉरिटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी. 31 अगस्त 2021 को सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था. इस बारे में कोर्ट को सूचित करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि टॉवर को गिराने का काम शुरू हो गया है और इसे 22 मई तक पूरा कर लिया जाएगा.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को यह भी बताया गया कि मेसर्स एडिफिस द्वारा 22 अगस्त तक मलबे को साइट से हटा दिया जाएगा. नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश हुए वकील रवींद्र कुमार ने बेंच को सूचित किया कि टॉवर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 22 मई तक इसे पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा.

एडवोकेट रवींद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में 9 फरवरी को सभी हितधारकों की बैठक हुई थी और सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने की समय सीमा तय की गई थी. 22 मई या उससे पहले ट्विन टॉवर को गिरा दिया जाएगा. हालांकि किसी अप्रत्याशित घटना या अन्य कारण से इस तारीख में बदलाव हो सकता है और यह कोर्ट की पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद ही किया जाएगा.

बता दें कि पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के अधिकारियों के साथ मिलीभगत में नियमों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के अंदर निर्माणाधीन सुपरटेक लिमिटेड के 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था.



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