बड़ी खबर: भारत में अभी टला नहीं है कोविड-19 का खतरा, कुछ राज्यों ने लगाया लॉकडाउन तो कुछ ने धारा-144

नई दिल्ली| कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले लॉकडाउन और अब अनलॉक-4 की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है.

मेट्रो, ट्रेन और अन्य सेवाओं को संचालन दोबारा से नियमित तौर पर शुरू हो गया है.

हालांकि इन सबके बीच डराने वाली बात ये है कि भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है.

बढ़ते आंकड़ों के बीच कुछ राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन को दोबारा से लागू करने की घोषणा कर दी है.

वहीं, कुछ राज्यों ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए धारा-144 लागू करने का फैसला लिया है. आइए जामते हैं उन राज्यों के बारे में.

चंडीगढ़
पंजाब के सभी नगर निगम पूरे सितंबर में रविवार के लॉकडाउन का निरीक्षण कर रहे हैं.

हालांकि ये लॉकडाउन अगस्त में शनिवार और रविवार को था.

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर 21 सितंबर की रात 9:00 बजे से 28 सितंबर की रात 12:00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है.

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक रायपुर में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने की इजाजत दी जाएगी.


मुंबई
कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में महाराष्ट्र देश का टॉप राज्य रहा है.

संक्रमण के तेजी से ऊपर जाते ग्राफ के बीच सरकार ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में धारा-144 लागू करने का फैसला लिया है.

सरकार द्वारा मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर सख्त एक्शन लिया जाए.

इसके अलावा बिना किसी कारण रात को घूसने वाले लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा.

आदेश के अनुसार मुंबई में धारा 144, 30 सितंबर तक लागू रहेगी.

राजस्थान
सिर्फ मुंबई ही नहीं कोरोना के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है.

सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ली गई बैठक में फैसला लिया गया है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

साभार-न्यूज़ 18

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