बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुए दंगों के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोध छात्र शरजील इमाम को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शरजील को दंगे के सिलसिले में मंगलवार को गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई. उसे दो दिन पहले असम से प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया था.
दिल्ली पुलिस ने शरजील की पांच दिन की हिरासत के लिए अर्जी दायर की थी.
अवर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शरजील की वकील की याचिका पर पांच दिन के दौरान उनके मुवक्किल से दो वैधानिक साक्षात्कार की अनुमति दी.
अदालत की कार्यवाही के दौरान शरजील की वकील सुरभि धर ने पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगे जाने का विरोध किया और अदालत से पुलिस हिरासत की अवधि कम करने का अनुरोध किया.
उन्होंने कहा कि आरोपी दिल्ली में दंगे होने से एक महीना पहले से न्यायिक हिरासत में था, इसलिए पांच दिन की हिरासत वांछित नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने सीएए के खिलाफ कई जगह हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील के खिलाफ 25 जुलाई को आरोपपत्र दाखिल किया था.