फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान की जमानत करवाने के लिए 15 दिनों से सभी दांव चल दिए हैं. लेकिन शाहरुख का अभी तक सभी सभी कोशिशें बेकार गई हैं. वही आर्यन के मामले में राजनीतिक दल भी दो धड़ों में बंटे हुए हैं. आज उम्मीद थी आर्यन को जमानत मिल जाएगी लेकिन एक बार फिर फिल्म अभिनेता खान को मायूसी हाथ लगी.
बता दें कि शाहरुख ने अपने बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए दो नामी वकील पहले से ही लगा रखे हैं अब उन्होंने एक वकील को और हायर किया है. अब तक दो दिग्गज वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई जमानत दिलवाने में असफल रहे हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट में अब मंगलवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की जमानत के लिए पैरवी करेंगे.
जस्टिस नितिन साम्ब्रे की अदालत में सतीश मानशिंदे और अमित देसाई भी रोहतगी के साथ मौजूद होंगे. बता दें कि मुकुल 18 जून 2017 तक देश के 14वें अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे. रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और देश के दिग्गज वकील भी हैं. रोहतगी ने अपनी लॉ की पढ़ाई मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से की है.
1993 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सीनियर काउंसिल का दर्जा दिया और उसके बाद 1999 में रोहतगी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने. मुकुल रोहतगी के पिता अवध बिहारी रोहतगी दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे. बता दें कि मुकुल ने 2002 में हुए गुजरात दंगों में राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था.
इसके अलावा फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार की अदालत में पैरवी की थी. इसके अलावा वह दंगों में जली बेस्ट बेकरी, जाहिरा शेख मामला, योगेश गौड़ा मर्डर केस भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके हैं. मुकुल रोहतगी एक सुनवाई के लिए लगभग 10 लाख रुपए की फीस लेते हैं.
आर्यन खान को जमानत न दिए जाने पर एनसीबी पर भड़के रोहतगी
मंगलवार को मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान को सपोर्ट किया था. सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से पहले उन्होंने कहा था, आर्यन खान को कैद में रखने का कोई वाजिब कारण नहीं है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक ‘शुतुरमुर्ग’ की तरह है जिसने अपना सिर रेत में छुपाया हुआ है. मुकुल के अनुसार आर्यन को एक सेलिब्रिटी के बेटे होने की कीमत चुकानी पड़ रही है.
उल्लेखनीय है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तीन अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. फिर उनसे पूछताछ के आधार पर अब तक कुल 20 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं. इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.
आर्यन पर ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का आरोप है. एनसीबी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आर्यन की जमानत का विरोध किया है. एनसीबी ने हलफनामे में कहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं. ऐसे में जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. वह देश छोड़कर भाग भी सकता है.