राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद उनका बेल बॉंड स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उनके रिहाई आदेश पर हस्ताक्षर किए। केजरीवाल के वकीलों ने अदालत में 10 लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि प्रस्तुत की, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने रिहाई के आदेश पारित किए।
इसके अलावा अदालत ने केजरीवाल की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष दूत के माध्यम से रिहाई वारंट भेजने के बचाव पक्ष के वकीलों के अनुरोध को भी मान्यता दी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। जून के अंत में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, और उस समय सीबीआई ने अदालत को बताया था कि वे जांच के अंतिम चरण में हैं।
अदालत ने भी रिमांड की आवश्यकता जताई थी ताकि आरोपी से पूछताछ की जा सके। इससे पहले, 21 मार्च को ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि वे अभी जेल में बंद हैं, अब उनकी रिहाई की संभावना बन गई है।