चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है.
झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. लालू की तरफ से डोरंडा कोषागार में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के साथ ही हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई.
हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष कई दलीलें प्रस्तुत की थीं. अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी के अलावा आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए लालू ने जमानत मांगी थी.
वहीं सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
आपको बता दें कि लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है.
इसके बाद लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी. इसके साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई है और आज इसी याचिका पर सुनवाई हुई और अदालत ने अपना फैसला दिया.