- महाराष्ट्र सरकार ने फ्रंटलाइन और आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों को फिर से खोलने की अनुमति दी है.
- इसके अलावा लोकल ट्रेन में उन नागरिकों को भी यात्रा की इजाजत है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज़ ले ली है. 15 अगस्त से दूसरे शॉट के 14 दिन बाद लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- कोविड दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी गई है. यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाना जरूरी है. सभी रेस्तरां पूरे दिन रात 10 बजे तक चल सकते हैं, हालांकि होम डिलीवरी 24 घंटे चल सकती है.
- सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें हर दिन रात 10 बजे तक संचालित हो सकती हैं. यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाना जरूरी है.
- जिम, योग केंद्र, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सभी दिन सुबह 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकते हैं. यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाना जरूरी है.
- ऑफिस को कुल कर्मचारियों की संख्या के 25% पर काम करने की अनुमति है. जरूरी सेवा वाले निजी कार्यालय 24 घंटे काम कर सकते हैं.
- होटल/मैरिज हॉल जैसे बंद परिसरों में अधिकतम 100 लोगों के साथ और बाहर में अधिकतम 200 लोगों के साथ विवाह की अनुमति है.
- बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश जैसे सभी इनडोर खेलों की अनुमति है.हर खेल में केवल दो खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है. खिलाडिय़ों, कर्मचारियों समेत सभी का पूर्ण टीकाकरण जरूरी है
- महाराष्ट्र ने 4 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 से 12 के लिए और शहरी क्षेत्रों में 8 से 12 तक के स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है.
Maharashtra: Religious places to reopen for the public from Oct 7 in the state; visuals from Mumba Devi Temple, Mumbai
— ANI (@ANI) September 25, 2021
"We're very happy with this decision. Families have suffered due to the closure of temples. We'll pray to God to end this COVID pandemic," says a devotee pic.twitter.com/m84StGlsmg