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क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बदले नियम, आरबीआई ने जारी किए मास्टर दिशानिर्देश

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सांकेतिक फोटो

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने करने के साथ इनके संचालन से जुड़े मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे. इसकी सबसे खास बात यह है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्‍यू करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे.

ऐसी स्थिती में कंपनियों पर लगेगा जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं शुरू करने से मना किया है. इसका पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुना देना होगा. केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारीकर्ता इकाइयों या एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है.

इतना लगेगा जुर्माना
क्रेडिट कार्ड को लेकर अपने ‘मास्टर’ दिशानिर्देश में आरबीआई ने कहा, ‘बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं देना बिल्कुल मना है.’ शीर्ष बैंक ने कहा कि अगर ग्राहकों की मंजूरी के बिना कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को उन्नत बनाया जाता है, कार्ड जारी करने वालों को लिये गये शुल्क को वापस करना होगा और जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना बिल राशि का दोगुना होगा.

‘मास्टर’ दिशानिर्देश के अनुसार, 100 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाले वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के साथ गठजोड़ कर यह काम कर सकते हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने प्रायोजक या अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है.

आरबीआई से कर सकते हैं शिकायत
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘इसके अलावा, जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, वह आरबीआई ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकता है. ओम्बुड्समैन जुर्माने की राशि तय करेंगे.’ आरबीआई ने साफ किया है कि एनबीएफसी बिना उसकी मंजूरी के क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू नहीं करेंगे.

ग्राहकों को डेबिट कार्ड सुविधा लेने के लिये बाध्य नहीं करेंगे बैंक
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड सुविधा लेने के लिये बाध्य नहीं करेंगे. साथ ही डेबिट कार्ड लेने को अन्य सेवाओं के लाभ से नहीं जोड़ेंगे. आरबीआई ने कार्ड जारीकर्ता इकाइयों या एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है.

(एजेंसी इनपुट- भाषा)

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