आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. इन प्रतिबंधों के चलते अब बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 10,000 रुपये हो गई है. दरअसल बैंक की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर लागू), 1949 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 6 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इनकी समीक्षा की जाएगी.
आरबीआई ने कहा कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आरबीआई की मंजूरी के बिना किसी भी लोन या अग्रिम की अनुमति नहीं कर सकता, कोई निवेश नहीं कर सकता, कोई दायित्व नहीं उठा सकता, किसी भी भुगतान का वितरण और किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर या निपटान भी नहीं कर सकता.
आगे कहा गया कि इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. केंद्रीय बैंक ने कहा कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा. परिस्थितियों के आधार पर केंद्रीय बैंक इन निर्देशों में बदलाव कर सकता है.
मालूम हो कि आरबीआई ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है.