सरकार ने आपके राशन कार्ड को आपके आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की थी.
यदि आप 30 सितंबर से पहले इस लिंकिंग करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोटे का अनाज 30 सितंबर तक ही मिल पाएगा.
इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है.
यहां गौर करने योग्य बात यह है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी या घर को खाद्यान्न के कोटे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
मंत्रालय ने कहा कि उनके नाम/राशन कार्ड केवल आधार नंबर न होने के आधार पर हटाए/रद्द नहीं किए जाने चाहिए.
अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे करें लिंक?
आधिकारिक आधार लिंकिंग वेबसाइट पर जाएं.
अब ‘स्टार्ट नाउ’ पर क्लिक करें.
प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और अपना पता डिटेल जिला और राज्य दर्ज करें.
दिए गए विकल्पों में से “राशन कार्ड” चुनें.
अब आपको स्कीम का नाम चुनने की आवश्यकता है, जो आपके राशन कार्ड में है.
राशन कार्ड नंबर, अपना आधार नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
आपके मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा
ओटीपी इंटर करें, जिसके बाद आपको एक सूचना मिलेगी जो आपकी आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने की सूचना देती है.
इसके बाद, आपके आवेदन का वेरिफिकेशन हो जाएगा और सफल वेरिफिकेशन के बाद, इसके बाद आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक हो जाएगा.
अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑफलाइन कैसे करें लिंक?
आधार और राशन कार्ड लिंकिंग को अपने नजदीकी पीडीएस केंद्र या राशन की दुकान पर जाकर भी किया जा सकता है.
इसके लिए आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट आकार की फोटो और राशन कार्ड ले जाना होगा.
यदि आपका बैंक खाता आपके आधार के साथ लिंक नहीं है, तो आपको उस के लिए अपनी पासबुक की एक प्रति जमा करनी होगी.
अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ पीडीएस दुकान पर उपर्युक्त दस्तावेज जमा करें.
सभी दस्तावेज को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा. जब लिंकिंग पूरी हो जाएगी तो आपको एक और SMS मिलेगा.