उत्तराखंड (बड़ी खबर) : राज्य में 14 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, देखें आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में 14 फरवरी विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

मुख्य सचिव एस एस संधु द्वारा जारी किए आदेश के मुताबिक 14 फरवरी को उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आपको बता दे कि, 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के वोट डाले जायेगे. जिसके चलते ये फैसला लिया गया है.

आदेश के मुताबिक, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 ( एक्ट संख्या – 26, 1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56- पव – 1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय, दिनांक 14 फरवरी, 2022 (दिन सोमवार) को राज्य में होने वाले राज्य विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्यगों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्योलयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे.

देखें आदेश

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