सोमवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रु के नोट बंद किए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) की. इस पीसी में उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं. दास ने कहा कि नोट बदलने के लिए अफरा-तफरी न करें.
उन्होंने बताया कि 2000 रु के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे. लोगों के पास 2000 रु के नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय है. दास ने यह भी कहा कि 2000 रु के नोट बंद करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है.
दास के अनुसार आरबीआई जिस वजह से 2000 रुपये के नोट लाया था, वो टार्गेट पूरा हो गया. दास के अनुसार नोटबंदी में बंद किए गए नोटों की भरपाई हो सके, इसके लिए 2000 रुपये के नोट शुरू किए गए थे. नोट बदलने के लिए बैंकों को खास निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो. बैंकों से कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट बदलने और जमा करने के लिए तैयार रहें.
जानिए आरबीआई गवर्नर की बड़ी बातें
नोट बदलने के लिए अफरा-तफरी न करें
2000 रु के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे
2000 रु के नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय
2000 रु के नोट बंद करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के हुआ
अन्य वैल्यू के पर्याप्त नोट मार्केट में हैं
2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा
इस समय बाजार में अन्य वैल्यू के नोट पर्याप्त हैं, जिसके चलते 2000 रु के नोट बंद किए जा रहे हैं. दास ने क्लियर किया है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा. इतना ही नहीं आप 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में इन नोटों को आसानी से जमा या बदल सकते हैं.
#WATCH | #Rs2000CurrencyNote | “…Time is given up to Sept 30 (for exchange of notes) so that it is taken seriously, otherwise, if you leave it open-ended, it become kind of an endless process,” says RBI Governor Shaktikanta Das. pic.twitter.com/vsb34M57qN
— ANI (@ANI) May 22, 2023