मंगलवार को क्रूज ड्रग केस में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कहा कि क्रूज शिप पर पार्टी आयोजित करने के लिए अधिकारियों से अग्रिम मंजूरी नहीं ली गई थी. मुंबई पुलिस ने अपने एक बयान में कहा, ‘क्रूज शिप पर पार्टी आयोजित करने के लिए मुंबई पुलिस से लिखित में इजाजत नहीं ली गई थी और न ही इस बारे में कोई सूचना दी गई थी.
इस बारे में पुलिस जनरल ऑफ शिपिंग एवं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) से बात करके यह पता लगाएगी कि शिप को किस तरह की अनुमति मिली थी और किसने इस पार्टी का आयोजन किया.’
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में अभी भी आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है. मुंबई पुलिस यह भी देखेगी कि क्या पार्टी के आयोजन में धारा 188 का उल्लंघन तो नहीं हुआ. राज्य में धारा 144 भी लागू है. यह धारा पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह पर जुटने की इजाजत नहीं देती.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पार्टी का आयोजन करने की अनुमति देने में कई एजेंसियां शामिल रहती हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा, ‘किसी भी समारोह अथवा पार्टी के लिए मुंबई पुलिस को जानकारी देना जरूरी है. जांच के दौरान हम पता लगाएंगे कि क्या किसी तरह के नियम का उल्लंघन हुआ, अगर हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी.’
वहीं, इस मामले में पूछताछ करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज के सीईओ को दूसरा समन भेजा है. एनसीबी ने क्रूज शिप के अधिकारियों से दो अक्टूबर के कार्यक्रम का मेनिफेस्टो देने के लिए कहा है.
इसमें शिप पर आने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा ब्योरा होता है. मसलन कि व्यक्ति शिप पर कब आया, उसका कमरा नंबर क्या था. इसमें उसके आई कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां होती हैं. एनसीबी ने क्रूज से इस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है.
सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने एनसीबी को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की कस्टडी सात अक्टूबर तक बढ़ा दी. जांच एजेंसी संदिग्ध ड्रग डीलर श्रेयस नायर को भी गिरफ्तार किया है. श्रेयस पर ड्रग्स की सप्लाई करने का आरोप है.