उत्‍तराखंड

दून वासियों को घर पर ही मनाना होगा क्रिसमस और न्यू ईयर

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अगर आप क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए सोच रहे हैं तो सोचना भी अपराध है. क्योंकि जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने क्रिसमस और नए वर्ष की पार्टियों के लिए आदेश जारी किया है.

आदेश में साफ तौर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है अगर आदेश की अवहेलना की गई तो ऐसे व्यक्ति या पार्टी आयोजन कर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

25 तारीख को क्रिसमस, 31 तारीख और 1 जनवरी, 2021 को नए साल के अवसर पर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत होटलों, बार, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम और पार्टी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.

इनका पालन करना होगा, अगर उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और उत्तराखंड एपिडेमिट डिजीज, कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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