इन पांच शर्तों पर एक महीने बाद जेल से बाहर निकलेंगी रिया चक्रवर्ती

मुंबई| अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में मादक-पदार्थों (ड्रग्स) से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी.

अदालत ने हालांकि मामले में आरोपी रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थों की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था. 34 वर्षीय राजपूत इस साल 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत मिले थे.

क्या है जमानत की पांच शर्तें?
बता दें हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को पांच शर्तों पर जमानत दी है. अदालत ने कहा कि रिया पासपोर्ट जमा करें और मुंबई पुलिस को 10 दिन तक रिपोर्ट करें.

अदालत ने कहा है कि 1 लाख रुपये की बेल बॉन्ड भरे और वह देश नहीं छोड़ सकतीं.

इसके साथ ही वह किसी और गवाह से नहीं मिल सकती हैं. कोर्ट ने कहा है कि अगर वह ग्रेटर मुंबई के अलावा कहीं और जाएंगी तो वह मामले के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को सूचित करेंगी.

बता दें मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.

एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने एनसीबी द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया और उनके भाई शौविक तथा अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.

विशेष अदालत ने इससे पहले अभिनेत्री और उनके भाई की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अभिनेता को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ एक मामले की अलग से जांच कर रहा है.

दूसरी ओर रिया के जेल से बाहर निकलने की खबरों के बीच पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. पुलिस ने मीडिया कर्मियों से स्पष्ट कहा है कि वह किसी भी गाड़ी का पीछा नहीं करेंगे, वह चाहे रिया की हो या फिर उनके वकील की.

बता दें पिछले महीने जब रिया गिरफ्तार हुई थीं तब मीडिया की कई गाड़ियों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया था.

साभार-न्यूज़ 18

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