चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, लागू होंगे कड़े कानून

आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव से हुई, जिसमें उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई।

नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने के विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का फैसला किया है। यदि कोई व्यक्ति इन पवित्र धामों के नामों का उपयोग करके मंदिर या धाम बनाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए धर्मस्व विभाग को जल्द ही एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड के चारधाम के नाम का उपयोग करके ट्रस्ट या समिति बनाई जा रही है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी आशंका है।

कैबिनेट ने इन मंदिरों के नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, सचिव मंत्रिपरिषद शैलेष बगोली ने बताया कि बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

ये प्रमुख फैसले भी हुए

– नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना नहीं अब राज्य सरकार स्वयं चलाएगी।
– पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212.4868 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने को मंजूरी।
– केंद्र की भांति एक जनवरी 2024 से राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ी, 20 से बढ़ाकर 25 लाख की।
– अब बैंकों के परिसर में ही ई-स्टांप की सुविधा, आमजन को बैंक गारंटी के लिए होगी सुविधा।
– हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों व संचालन के लिए पदों की स्वीकृति।
– उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024 को मंजूरी।
– सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता मिलेगा।
– बाह्य सहायतित परियोजनाओं की निविदा में 10 फीसदी या 5 करोड़ तक वृद्धि का परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी।
– विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा।
– लावारिस शवों की बरामदगी का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाएगा।
-पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के 240-240 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
– विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित करने को मंजूरी।
– चंपावत जिले में एनसीसी की बंद हो चुकी दो कंपनियां दोबारा शुरू होंगी।
– उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, 148 पदों का संवर्ग होगा।
– विजिलेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड की नियमावली को मंजूरी।
– उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।
– वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को मंजूरी।
– उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर मुहर।
– सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, चयन वर्ष को हटाकर एक चयन वर्ष किया।

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