आर्यन खान केस में एनसीबी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है. आर्यन के खिलाफ ड्रग्स केस में आपराधिक साजिश के सबूत नहीं मिले है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सकारात्मक सबूत नहीं मिला है.
कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि उनके बीच साजिश थी. हाईकोर्ट ने कहा, ‘केवल इसलिए कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में यात्रा कर रहे थे, यह अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता.’
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एनसीबी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के कथित इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं.’
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की मेडिकल जांच भी नहीं की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने संबंधित समय पर ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं..
एनसीबी कोर्ट में यह सकारात्मक सबूत और बुनियादी सामग्री पेश करने में विफल रहा है कि आपराधिक साजिश रचने के लिए आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा के बीच मन की बैठक हुई थी. कोर्ट ने कहा, ‘इस स्तर पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा व्यावसायिक मात्रा के अपराध में शामिल हैं; रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची है.’