उत्‍तराखंड

उतराखंड में नाईट कर्फ्यू 6 अगस्त तक, जानिए क्या किस तरह खुल सकेगा

0
सांकेतिक फोटो

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को कर्फ्यू के संबंध में ताज़ा गाइडलाइन जारी करते हुए नाईट कर्फ्यू को 6 अगस्त तक के लिए जारी रखते हुए कहा गया कि बाकी सभी प्रतिबंध अब नहीं रहेंगे.

इसका मतलब यह है कि राज्य में सभी सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे. साथ ही, वो सभी रियायतें और राहतें भी जारी रहेंगी जो पहले दी जा चुकी हैं.

राज्य के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन के कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने एसओपी जारी करते हुए सरकार की तरफ से कर्फ्यू संबंधी नई गाइडलाइन जारी की.

ताज़ा गाइडलाइन के तहत राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा यानी बाज़ार सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे जबकि नगरीय क्षेत्रों के होटल, रेस्टॉरेंट व ढाबे आदि रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं खुल सकेंगे. जानिए क्या किस तरह खुल सकेगा

1. राज्य के सभी सैलून और स्पा आदि को खोले जाने की अनुमति मिली है, लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ.

2. जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम आदि को भी पहले ही 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति मिल चुकी थी, जो जारी रहेगी.

3. होटलों के जिम, स्पा और कॉन्फ्रेंस हॉल आदि भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल पाएंगे.

4. इसका मतलब यह है कि अब सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि भी निर्धारित संख्या और मास्क, सामाजिक दूरी व साफ सफाई के निर्देशों का पालन करते हुए शुरू हो सकेंगे. इन कार्यक्रमों के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लिया जाना ज़रूरी होगा.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version