देहरादून| उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले थम नहीं रहे. राजधानी देहरादून में भी लगातार संक्रमण के केस आ रहे हैं. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है.
देहरादून के डीएम ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं. प्रशासन के आदेश के मुताबिक देहरादून में 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से लेकर 3 मई के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेश के तहत ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमन्टाऊन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होगी.
वहीं नैनीताल जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान नैनीताल नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम नगर पालिका परिषद, रामनगर एवं नगर पंचायत लालकुआं का क्षेत्र शामिल होगा.
इस दौरान निम्र सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी:
-फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतींं हैं.
-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी.
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी.
इस बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए हैं. वहीं इस अवधि में 1,748 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं. विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई है. प्रदेश में अभी कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 35864 पर पहुंच गई है.
कोविड के बढ़ते संक्रमण के मददेनजर सरकार ने राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद गढ़ीकैंट और क्लेमनटाऊन के अलावा नगर निगम ऋषिकेश में हप्ते भर का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके विधिवत आदेश जारी किया है.