राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट 2021 परीक्षा दोबारा या दूसरी बार आयोजित नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नीट परीक्षा के एक और राउंड को आयोजित करने की मांग की गई थी.
काउंसलिंग की तारीखें जारी होने के साथ, उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए अपनी पहली या मुख्य परीक्षा के परिणामों का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है.
नीट 2021 परीक्षा के एक और राउंड को आयोजित करने से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक SLP खारिज कर दी. खंडपीठ का निर्णय था कि यह एक नीतिगत निर्णय है और न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए इसमें कोई जगह नहीं है.
इस याचिका को लेकर दलीलें JEE Mains vs NEET परीक्षा के संदर्भ में थीं. JEE परीक्षा से अलग NEET 2021 का आयोजन केवल एक बार 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए किया गया था. हालांकि JEE का आयोजन चार बार किया गया, जिससे छात्रों को अधिक मौके मिले.
सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिससे अब यह साफ हो गया है कि NEET 2021 के एक और दौर का आयोजन नहीं होगा. NEET 2021 का मामला कई कारणों से करीब 4 महीने से कोर्ट में था. OMR शीट में कथित विसंगति से लेकर EWS OBC कोटा के अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका, सहित कई मुद्दों को लेकर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया था.
इन सबके बीच यहां बता दें कि NEET UG परीक्षा के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताएं शुरू होंगी. कई राज्यों ने अपनी राज्य स्तरीय NEET काउंसलिंग पहले ही शुरू कर दी है और MCC जल्द ही AIQ लिए भी काउंसलिंग शुरू करेगी.