बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी किया और उन्हें दो मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है. महानगर के दौरे में बनर्जी द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रगान के अपमान के सिलसिले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है.
अदालत ने कहा कि हालांकि बनर्जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन ‘‘मंजूरी की जरूरत नहीं है और आरोपी (बनर्जी) के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है’’ क्योंकि वह वह आधिकारिक ड्यूटी (पिछले वर्ष दिसंबर में मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान) पर नहीं थीं.
मुंबई भाजपा इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 में मझगांव में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख कर आरोप लगाया कि बनर्जी ने महानगर के दौरे में राष्ट्रगान का अपमान किया. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि प्राथमिकी दर्ज की जाए. गुप्ता ने शिकायत में कहा था कि पिछले साल लेखक कवि जावेद अख्तर द्वारा बुलाए गए एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी राष्ट्रगान शुरू होने पर बैठी थीं. बाद में वह उठीं, दो छंद गाए और अचानक गाना बंद कर दिया गया.
गुप्ता ने बनर्जी के खिलाफ खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की थी. अदालत ने कहा कि शिकायत से प्राप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य, शिकायतकर्ता के सत्यापित बयान, डीवीडी के वीडियो क्लिप और यू-ट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप से पता चलता है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रूक गईं और मंच से चली गईं.
बनर्जी ने पिछले वर्ष मुंबई का दौरा किया था जिस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और राकांपा के नेताओं से मुलाकात की थी.