उत्तराखंड: इस दिन से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल, ये होंगे नियम

उत्तराखंड में अनलॉक-5 की प्रक्रिया जोरों-शोरों से शुरु हो गई है. 15 अक्टूबर से राज्य में तकरीबन सभी सेवाओं को बहाल करने की तैयारियां की जा रही हैं. टूरिज्म स्पॉट्स भी खुल चुके हैं.

लिमिट और सभी प्रतिबंधों के हट जाने के बाद लोग उत्तराखंड में भारी संख्या में प्रवेश कर रहे हैं. कुल मिला कर सब लोग इस वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं.

इसी बीच सिनेमा लवर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अपनी मनपसंद फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाइए क्योंकि अनलॉक-5 में केंद्र द्वारा जारी की गईं गाइडलाइंस के अनुसार देश के तमाम सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को खोलने के निर्देश दिए हैं.

वहीं 15 की बजाय अब 16 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघरों का संचालन शुरू होगा.

मगर कुछ नियम एवं कानून हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा.सिनेमा घर एवं मल्टीप्लेक्स संचालित करते समय नए नियम लागू किए जाएंगे. सिनेमाघरों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा और दर्शकों के बीच एक सीट का फासला रहेगा.

अर्थात एक सिनेमाघर की जितनी कैपेसिटी है उस से आधे लोग ही उसके अंदर एक बार में फ़िल्म देख सकते हैं.

मल्टीप्लेक्स संचालकों ने बताया कि फिल्म देखते समय फूड डिलीवरी सेवा पर रोक लगाने के ऊपर भी विचार चल रहा है.दर्शकों को काउंटर से स्वंय ही ऑर्डर लेना होगा.

राजपुर रोड स्थित मल्टीप्लेक्स के मालिक सुभाष अग्रवाल के अनुसार मल्टीप्लेक्स में खाने की कोई भी सामग्री खुली नहीं बेची जाएगी. यह केंद्र सरकार की गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है. कोल्डड्रिंक में स्टील के कैन उपलब्ध होंगे.

इसके अलावा एंट्री गेट पर भी दर्शकों की जेब और अन्य चेकिंग नहीं की जाएगी. केवल मेटल डिटेकटर से ही चैकिंग होगी.

वही क्रॉस रोड मॉल के मालिक इकबाल वासु का कहना है कि मल्टीप्लेक्स में सैनिटाइजेशन और सफाई व्यवस्था काफी तेजी से की जा रही है.

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