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डायलॉगबाजी के मामले में मिथुन चक्रवर्ती को मिली बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर की खारिज

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बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाले बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को आज डायलॉगबाजी के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी.

कलकत्ता हाई कोर्ट न्यायाधीश कौशिक चंदा ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही आदेश दिया है कि इस मामले में जांच की कोई जरूरत नहीं है.

न्यायाधीश ने कहा कि ‘डायलॉग देने वाला मशहूर हीरो है. डायलॉग बोलने के लिए मशहूर मिथुन इस डायलॉग को कई मौकों पर कह चुके हैं. उन्होंने इस मामले से इंकार नहीं किया है. डायलॉग मजेदार हैं. अभद्र भाषा नहीं हैं.’

बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोला था. उन्होंने कहा था- ‘मारबो एखाने, लाश पोड़बे सशाने,’ यानी मारूंगा यहां, तो लाश गिरेगा श्मशान में.

17 मार्च, 2021 को बोले जाने वाले इस डायलॉग को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भड़काऊ बयान करार दिया था और चुनाव बाद हुई हिंसा के लिए इस बयान को जिम्मेदार ठहराया था. मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग बोलने पर एफआईआर दर्ज किया गया था. इसके खिलाफ मिथुन चक्रवर्ती ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

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