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आज से बदले कई नियम, जानिए आपके जीवन पर कितना पड़ेगा असर

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सांकेतिक फोटो

नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए इनकम टैक्स नियमों में बदलाव की घोषणा की थी. ये परिवर्तन आज (1 अप्रैल 2021) से लागू होने वाले हैं. तो आइए, इनकम टैक्स के लिए फरवरी में केंद्रीय बजट में घोषित बदलावों पर एक नजर डालते हैं. इसके साथ आपसे जुड़े कई नियम आज से बदल गए हैं.

आईटीआर फाइलिंग
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो गई. अगर आप अब फाइल करते हैं, तो आपको 10,000 रुपए तक की लेट फी देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 1,000 रुपए का चार्ज देना होगा.

टीडीएस नियम में बदलाव

अधिक से अधिक लोग आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करे. इसके लिए वित्त मंत्री ने बजट 2021 में उच्च टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) या टीसीएस (स्रोत पर एकत्र टैक्स) दरों का प्रस्ताव किया है. बजट में इनकम टैक्स अधिनियम में गैर-फाइलरों के लिए क्रमशः TDS और TCS की उच्च दरों में कटौती के लिए एक विशेष प्रावधान के तौर पर इनकम टैक्स अधिनियम में नए सेक्शन 206AB और 206CCA को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है. उच्च TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) या TCS (टैक्स कॉलैक्टेड एट सोर्स) आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों से वसूला जाएगा.

पीएफ टैक्स नियम में बदलाव

2021-22 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि योगदान पर अर्जित टैक्स फ्री ब्याज को 1 वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख तक कर दिया है. 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ में वार्षिक कर्मचारी योगदान के ब्याज पर टैक्स लगेगा. फिर उसने प्रस्तावित 2.5 लाख के मुकाबले निर्दिष्ट मामलों में कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 5 लाख प्रति वर्ष कर दी. 5 लाख तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है.

कार और बाइक की कीमतें
देश भर में कार और बाइक निर्माता अपने वाहनों की संशोधित कीमत को 1 अप्रैल से लागू करेंगे. मारुति सुजुकी, निसान, रेनॉल्ट, डैटसन, टोयोटा, हीरो मोटोकॉर्प उन प्रमुख ऑटो निर्माता, जिन्होंने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है. बढ़ती इनपुट लागत की वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं.

चेक बुक
1 अप्रैल से, 7 बैंकों की चेकबुक और पासबुक उनके विलय के कारण अमान्य हो जाएंगे. विलय के लिए गए देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक जैसे बैंकों ने अपने ग्राहकों से नई चेक बुक और IFSC कोड प्राप्त करने के लिए कहा है. पुरानी चेकबुक 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगी.

सीनियर सिटिजन को ITR फाइल करने से छूट
सीनियर सिटिजन पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की छूट देने का ऐलान किया था. यह छूट केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी जिनके पास कोई अन्य आय नहीं है, लेकिन पेंशन खाते की मेजबानी करने वाले बैंक से पेंशन और ब्याज आय पर निर्भर है. यह छूट 1 अप्रैल से लागू हो गई है.

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