पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का एक और मौका, अब इस डेट तक मिली मोहलत

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार फिर बढ़ा दी है. गौर हो कि दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी. समय सीमा खत्म होने से चंद घंटे पहले डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है.

हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित फाइनेंस बिल 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आधार के साथ पैन को लिंक करने में देरी करने पर 1,000 रुपए तक की लेट फी का भुगतान करना होगा.

फाइनेंस बिल (लोकसभा) ने आधार संख्या को सूचित करने में डिफॉल्ट के लिए शुल्क लगाने के लिए एक नया सेक्शन 234H जोड़ा है. अगर किसी व्यक्ति को धारा 139AA (2) के तहत अपने आधार को सूचित करने की आवश्यकता होती है और कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो वे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे.

इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो वे 1,000 रुपए का शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे.

मुख्य समाचार

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के दो जवान शहीद

नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से...

Ind Vs Nz: बेंगलुरु टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, न्यूजीलैंड को अंतिम दिन बनाने होंगे 107 रन

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु में खेला जा...

उत्तराखंड स्थापना दिवस विशेष: 24 साल के सफर में आधी आबादी ने भरी ऊंची उड़ान

देहरादून| पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन में महिलाओं की...

Topics

More

    Ind Vs Nz: बेंगलुरु टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, न्यूजीलैंड को अंतिम दिन बनाने होंगे 107 रन

    भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु में खेला जा...

    उत्तराखंड स्थापना दिवस विशेष: 24 साल के सफर में आधी आबादी ने भरी ऊंची उड़ान

    देहरादून| पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन में महिलाओं की...

    तत्काल प्रभाव से हटाएं गए झारखंड के डीजीपी, ईसीआई ने दिए निर्देश

    भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक...

    हरिद्वार: धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, अवैध मजार धवस्त

    उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार का जोरदार...

    Related Articles