पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं. जिनकी जरूरत किसी ना किसी काम के लिए जरूर पड़ती है. ऐसे में अगर यह दस्तावेज खो जाएं तो टेंशन तो हो ही जाती है. इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को हम काफी संभालकर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि, अगर इन दस्तावेजों में कुछ कमी या गलती है तो जल्द से जल्द इन्हें ठीक कराया जा सकें.
पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अगर कट फट जाए या खो जाए, तो बेहद जरूरी है कि आप उससे जुड़ी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए नए के लिए अप्लाई करें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद, इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, और आपको कैसे इन दस्तावेजों को बंद करवाना है? आज हम आपको बताएंगे.
लेकिन उससे पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि, किसी की मृत्यु के बाद उनके दस्तावेज संभालकर रखें, क्योंकि अगर ये किसी भी कारण खो जाते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है.
पासपोर्ट
विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज है, जिसके बिना आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं. ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप अगर उनके पासपोर्ट को रद्द करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल यह संभव नहीं है. दरअसल आधार कार्ड की ही तरह पासपोर्ट को भी रद्द करने की योजना अबतक नहीं बनाई गई है. लेकिन पासपोर्ट की एक समय सीमा होती है जिसके बाद उसे रिन्यु कराना होता है. ऐसे में अगर उसे रिन्यु नहीं कराया जाता है तो पासपोर्ट वैसे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
पासपोर्ट को रिन्यु कराने की समय सीमा तक और उसके बाद भी संभालकर रखें, ताकि गलती से भी पासपोर्ट किसी के हाथ ना लगे. क्योंकि इस दस्तावेज को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में इसे संभालना जरूरी है.
वोटर आईडी कार्ड
भारत में हर दस्तावेज की अपनी एक अहमियत है, ठीक वैसे ही वोटर आईडी कार्ड भी जरूरी डॉक्यूमेंट है. भारत का नागरिक होने के साथ ही इस दस्तावेज के जरिए आप चुनाव में वोट कर सकते हैं. क्योंकि यह आपका हक भी है. किसी की मृत्यु के बाद इसे रद्द करवाया जा सकता है. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा. जिसके बाद यह कार्ड रद्द हो जाएगा. लेकिन इसको रद्द कराने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी.
किसी की मृत्यु के बाद उसका वोटर कार्ड संभालकर रखें, लेकिन अगर किसी वजह से कार्ड खो गया है तो बेहद जरूरी है उसे तुरंत जाकर रद्द करा दें. क्योंकि इसका कोई चुनाव के समय गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो दस्तावेज कैंसिल करा दें.
पैन कार्ड
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी की मत्यु के बाद इसे सरेंडर कर सकते हैं. उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दरअसल जबतक आपका इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं होती आप इसे संभालकर रख लें. प्रोसेस पूरा होने के बाद आप इस दस्तावेज को आयकर विभाग को ही सौंप सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मृतक का पैन कार्ड भविष्य में आपके काम आ सकता है, तो उसे अपने पास रख सकते हैं.