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उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों के लिए नए नियम, ध्यान से पढ़िए नई गाइडलाइन

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21 सितंबर से उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं. शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में एंट्री के लिए कौन से नियमों का पालन करना होगा

उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी.

रजिस्ट्रेशन करते वक्त सभी जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे. जो लोग घूमने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं. उन्हें होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी होगी.

प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए सरकार हर संभव एहतियात बरत रही है. हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, कि लोगों को कम से कम असुविधा हो.

प्रदेश में एंट्री के वक्त चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर एंटीजन टेस्ट होंगे. राज्य सरकार ने क्वॉरेंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है.

नए आदेश के तहत उत्तराखंड आने वालों को अपने साथ चार दिन की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी. रिपोर्ट नहीं लाने पर एंट्री करने वालों का थर्मल टेस्ट किया जाएगा. जिसकी व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा. उन्हें होम क्वारेटीन नहीं होना पड़ेगा.

यात्री चाहें तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सीमा चेक पोस्ट या आईसीएमआर अधिकृत कोविड टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं.

हर हाल में ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटक की प्रदेश में एंट्री से पहले उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से हो जाए. अगर कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तो इसकी सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को देनी होगी.




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