हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा, सीएम बोम्मई ने की घोषणा

हिजाब विवाद में फैसले सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी. कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि हिजाब को स्कूलों में पहन कर न आने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के तीनों जजों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी.

उन्होंने कहा, सभी तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी. बसवराज बोम्मई ने कहा. हमने डीजी और आईजी को निर्देश दिया कि जजों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित जांच करें.

बसवराज बोम्मई ने कहा, विधानसभा पुलिस स्टेशन में फैसला सुनाने वाले जजों को जान से मारने की धमकी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. इस मामले में डीजी और आईजी को निर्देश दिया गया है कि तुरंत मामले की गहन जांच करें और मामले की तह तक जाएं.

हिजाब विवाद को लेकर कई राज्यों में फैसले सुनाने वाले जजों के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है. कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं. शनिवार को इस मामले में तमिलनाडु के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक कोवई रहमतुल्लाह को तिरुनेलवेली में गिरफ्तार किया गया, जबकि 44 वर्षीय एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजावुर में हिरासत में लिया गया.

एक वायरल वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) ऑडिटिंग कमेटी के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह कथित तौर पर कह रहा है कि झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या कर दी गई है.

उसने जज को अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी देते हुए कहा कि हमारे समाज में कुछ लोग भावनाओं में बहके हुए हैं. उसने कहा कि अगर कर्नाटक के जजों के साथ कुछ होता है तो बीजेपी हम पर आरोप मढ़ने के लिए तैयार बैठी है.




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