श्रीनगर|जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्थानीय निवासी संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्र शासित प्रदेश की महिला से शादी करने वाले अन्य राज्यों के पुरुष भी यहां मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के पति प्रदेश में निवासी प्रमाण पत्र पाने के लिए पात्र नहीं होते थे.
पुराने नियमों को देखें तो अनुच्छेद 370 और 35A के रहते सिर्फ महिलाओं को ही राज्य की स्थायी नागरिक का दर्जा प्राप्त होता था. अब इस नई अधिसूचना के बाद अन्य राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के पति और उनके बच्चे भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी बन सकते हैं.
हालांकि, पुरुषों को इसमें शामिल नहीं किया गया था. महिलाओं से उलट अगर जम्मू-कश्मीर के पुरुष किसी अन्य राज्य की महिला से शादी करें, तो महिला और उसके बच्चों को निवासी का दर्जा मिलता था.
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए किया है. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था. फिलहाल, केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन को लेकर चर्चा तेज है. हाल ही में आयोग ने यहां के स्थानीय नेताओं और समुदायों से इसके संबंध में राय ली थी.
बीती मार्च में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि 31 दिसंबर 2020 तक जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से 32 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं. गृहमंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में बताया गया था, ‘जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 31 दिसंबर 2020 तक 35 लाख 44 हजार 938 आवेदन प्राप्त हुए थे.
इनमें से 32 लाख 31 हजार 353 आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.’ मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान 2 लाख 15 हजार 438 आवेदन अस्वीकार किए गए हैं.