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बड़ी खबर: सरकार ने बदला नियम, अब अगर नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो नहीं रिन्यू करवा पाएंगे मोटर इंश्योरेंस

सांकेतिक फोटो
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मोटर इंश्योरेंस कराने वालों के लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है. दरअसलर इंश्योरेंस रेग्युलेट (Insurance Regulator) आईआरडीएआई की तरफ से हाल ही में एक निर्देश जारी किया गया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस कंपनियों से साफ-साफ कहा है कि वे मोटर इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करें. आइए बताते हैं कि आईआरडीएआई ने किस रूल में बदलाव किया है.

नए रूल के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अगर किसी वाहन मालिक के पास पलूशन सर्टिफिकेट (Pollution Under Control) नहीं है तो उसका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया जाए. सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने पलूशन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन करने हेतु मामला उठाया था.

दिल्ली में पलूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है. कोरोना के कारण पिछले कई महीनों से औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं. नहीं तो दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो गई है. जुलाई 2018 में वाहनों से होने वाले पलूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कहा था कि वे वाहन का बीमा तब तक न करें जब उसे मान्य पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट न मिला हो.

प्रत्येक वाहन मालिक के लिए जरूरी है कि उसके पास मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट हो. तभी वह निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर पाएगा. इस तरह के सर्टिफिकेट के बगैर वाहन पर मोटर वीइकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

प्रदूषण के स्तर को जांचने की कंप्यूटरीकृत सुविधा कई पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप पर उपलब्ध है. यहीं पर पीयूसी सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते हैं. सर्टिफिकेट को तभी जारी किया जाता है जब वाहन उत्सर्जन मानकों पर खरा उतरता है. उत्सर्जन के नियमों को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है. वाहन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

साभार-न्यूज़ 18

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