विदेश जाने के विचार करने वालों के लिए बुरी खबर खबर सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 31 जुलाई तक बढा दिया गया है. लेकिन सेलेक्टेड रूटों पर कुछ अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल्ड सेवाओं को केस टू केस बेसिस पर अनुमति दी जा सकती है. कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च 2020 को भारत में शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं.
डीजीसीए ने ताजा आदेश में बताया कि सर्कुलर दिनांक 26-06-2020 के आंशिक संशोधन में, सक्षम प्राधिकारी ने अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के संबंध में ऊपर उल्लिखित विषय पर जारी सर्किलर की वैधता को भारतीय समयनुसार 31 जुलाई, 2021 के 23:59 बजे तक बढ़ा दिया है. यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और विशेष रूप से डीजीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा. हालांकि, यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा.
पिछले साल 23 मार्च को कोविड -19 महामारी के मद्देनजर सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और उन पर प्रतिबंध जारी है. हालांकि, यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के लिए भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई बबल समझौतों के तहत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया.
भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है. दो देशों के बीच एक एयर बबल पैक्ट के तहत, उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं. हालांकि, अमेरिका जैसे कुछ देश.