सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (Bharat series) की अधिसूचना जारी कर दी है. इस नियम के तहत नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा.
इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होगा, जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. भारत सीरीज़ के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड़ पर चला सकेंगे.
आइए जानते हैं भारत सीरीज के फायदे.
भारत सीरीज से इन लोगों को होगा फायदा – भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है. BH Vehicle Series के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा. ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे.
कुछ इस तरह नजर आएगा BH रजिस्ट्रेशन – BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).
बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल….इस हिसाब से लगाया जाएगा. यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी. चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा.
किस वाहन पर कितना टैक्स
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत सीरीज में अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दस लाख रुपये से कम के वाहन पर मोटर व्हीकल टैक्स 8 फीसदी देना होगा.
इसी तरह अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपये के बीच है तो BH series में रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर व्हीकल टैक्स 10 फीसदी देना होगा. अगर कार की कीमत ₹20 लाख से अधिक है तो उस व्यक्ति को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में 12 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा.