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दिल्ली: हरिद्धार कुंभ स्नान कर लौटे दिल्लीवासियों को 14 दिन रहना होगा क्वांरटीन, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

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हरिद्वार कुंभ मेले

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बेलगाम रफ्तार को लेकर सरकार बेहद परेशान है और किसी भी तरीके से इस पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार इस दिशा में कई अहम फैसले लेने के साथ उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी करा रही है.

इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक जो भी दिल्ली वासी हरिद्धार कुंभ से स्नान कर लौटा है उसे घर पर 14 दिन के लिए क्वांरटीन होना होगा.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बावत आदेश जारी किया है बताया जा रहा है कि इसके मुताबिक हरिद्वार कुंभ मेले से दिल्ली लौटने वाले सभी लोगों को दिल्ली सरकार को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा ऐसा कोरोना संक्रमण के बढ़ता मामलों की वजह से किया जा रहा है.

इसके लिए जो भी कुंभ से लौटे हैं उन्हें इससे संबधित जानकारी नाम पता व अन्य जानकारी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी इसके साथ ही ऐसे लोगों को 14 दिन के लिए अपने घर मे क्वांरटीन रहना होगा.

वहीं जो हरिद्धार कुंभ मेले में जाने वाले हैं, ऐसे भी सभी दिल्ली वासियों को सरकार की वेबसाइट पर उनकी जानकारी अपलोड करनी होगी.

कहा जा रहा है कि ऐसा करना जरूरी है नहीं तो सरकार इसको देखते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडे़गा और उन पर महामारी अधिनियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी.

गौर हो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेला की तस्वीरों से सभी चिंता में हैं, जहां हजारों-लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है. इससे संक्रमण बढ़ रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही नियम जारी हुए हैं.

गुजरात में कुंभ स्नान कर गुजरात लौटने वालों को बिना आरटी पीसीआर टेस्ट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा 14 दिन आइसोलेट रखा जाएगा.

राज्य से कुंभ में जाने वाले लोगों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने की खबरों के बीच गुजरात सरकार ने ये डिसीजन लिया है. गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले काबू से बाहर होते जा रहे हैं सरकार इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

मध्यप्रदेश सरकार ने भी सभी जिला कलेक्टरों को कुंभ मेले से लौटने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है बतााया गया है कि कुंभ से लौटने वालों को लौटने वालों को जिला कलेक्टर को अपने आगमन के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा.

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