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21 सितंबर को खुलेगे 9 से 12 तक के स्‍कूल, केंद्र सरकार ने जारी की गाइड लाइन्स

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सांकेतिक फोटो

केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल खोलने की परमिशन दे दी है. अनलॉक-4 के तहत, एसओपी जारी कर दी गई है. स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी. स्‍टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए.

इसके अलावा फेस कवर/मास्‍क अनिवार्य किया गया है. क्‍वारंटीन सेंटर रहे स्‍कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा. फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी. स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा. परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है.

परमिशन लेकर ही आ पाएंगे बच्‍चे

21 सितंबर से जो बच्‍चे स्‍कूल जाना चाहते हैं, उन्‍हें पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी. अभी बायोमीट्रिक अटेंडेंस की अनुमित नहीं होगी. जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां स्टूडेंट्स या स्टाफ नहीं जा सकेंगे.

एसिम्‍प्‍टोमेटिक लोग ही आ सकेंगे स्‍कूल
स्कूल में कोरोना के लक्षण वाले किसी भी स्टाफ या छात्र को आने की परमिशन नहीं दी जाएगी.

हर स्‍टूडेंट की होगी थर्मल स्‍क्रीनिंग
स्‍कूल के गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी. वहीं पर उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे. कैंपस के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा.

पेन, पेंसिल, बुक शेयर नहीं कर सकेंगे
स्कूल में स्टूडेंट्स पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान दूसरे छात्र से शेयर नहीं कर सकेंगे. असेंबली, खेल-कूद या अन्य आयोजनों की इजाजत भी नहीं है.

हर स्‍कूल में होंगे पल्स ऑक्सिमीटर
स्‍कूल परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है. सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है. स्कूलों को पल्स ऑक्सिमीटर का इंतजाम करना होगा.

पूल बंद, जिम पर राज्‍य लेंगे फैसला
स्‍कूलों में मौजूद स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. जिम का प्रयोग स्‍थानीय सरकार की गाइडलाइंस पर निर्भर होगा.

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