बुधवार को केंद्र सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने ओर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को एक महीने के लिए बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा, ‘आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से मंजूरी प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR-9 और GSTR 9C की डेडलाइन को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 करने का फैसला लिया है.’
इसके पहले मई महीने में सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. इसके बाद यह डेडलान 30 सितंबर 2020 तक के लिए हो गई थी.
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रजिस्टर्ड टैक्सपयेर्स को सालाना रिटर्न के तौर पर GSTR-9 फॉर्म भरना होता है. इसमें विभिन्न टैक्सेज के हत कुल सप्लाई और प्राप्त रकम के बारे विस्तृत जानकारी देनी होती है. जबकि, GSTR-9C एक तरह का स्टेटमेंट फॉर्म होता है, जिसमें GSTR-9 और सालाना वित्तीय स्टेटमेंट का मिलान होता है.
केंद्र सरकार के इस फैसले से उन कारोबारियों को राहत मिल सकेगी, जिन्होंने कोविड-19 संकट के बीच अभी तक सालाना जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट सर्टिफिकेट (GST Audit Certificate) को अंतिम रूप नहीं दिया है.
हालांकि, दूसरी तरफ अब बिजनेसेज को इस बात की उम्मीद है कि e-invoicing के अनुपालन को लेकर भी सरकार से राहत मिले. संभव है कि इसे कुछ महीने के लिए स्वैच्छिक कर दिया जाए. फिलहाल, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है और यह कल से लागू हो जाएगा.