गैंगरेप मामला: गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीन को आजीवन कारावास

सपा सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को चित्रकूट चर्चित गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

इस मामले में आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये का भी कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. 18 मार्च 2017 में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गिरफ्तार हुए थे.

चित्रकूट की एक महिला और उसकी नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे. इस मामले में बीते दिनों एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री समेत तीन आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया. चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया था.

18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ साथ 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था. पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था.

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