फरीदाबाद| निकिता तोमर मर्डर मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को बुधवार (24 मार्च) दोषी करार दिया था. अब अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सजा का ऐलान किया है.
कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दो दिन पहले जब अदालत ने तौसीफ और रेहान को इस मामले में दोषी करार दिया था तो तीसरे अभियुक्त बरी कर दिया गया था. उस पर वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार मुहैया कराने का आरोप था.
बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट निकिता तोमर की हत्या 26 अक्टूबर, 2020 को हरियाणा में फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में उस वक्त कर दी गई थी, जब वह परीक्षा देकर घर लौट रही थी.
इस मामले में दोषी करार तौसीफ उस वक्त कॉलेज के बाहर ही निकिता का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वह वहां पहुंची, तौसीफ ने उसे जबरन कार में बिठाने की कोशिश की. निकिता ने इसका विरोध किया, जिसके बाद तौसीफ ने उसे नजदीक से गोली मार दी. उसके साथ उसका दोस्त रेहान भी था. घटना के बाद दोनों कार से फरार हो गए थे.
यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. इस घटना ने लोगों को दहलाकर रख दिया था. निकिता के परिवार वालों ने तब तौसीफ पर उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था. तौसीफ हरियाणा में नुंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का चचेरा भाई है.
पूछताछ के दौरान उसने निकिता को गोली मारने की बात कबूल की और यह भी बताया कि इसकी साजिश उसने वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ देखने के बाद की थी. दरअसल तौसीफ निकिता से शादी करना चाहता था. लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी.