ताजा हलचल

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ी, डोमिनिका ने किया प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित

0

सैंटो डोमिंगो|…. पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की मुश्किलें कम होने नाम नही ले रही हैं. अब डोमिनिका ने चोकसी ने प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित कर दिया है. एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार चोकसी पर डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने का आरोप लगाया गया है.

डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, मेहुल चोकसी को 25 मई को एक प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया था. मंत्रालय ने पुलिस को आप्रवासन और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5(1)(1) के तहत चोकसी को ‘डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से हटाने’ का निर्देश दिया था.

रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने उसी दिन चोकसी को एक अलग नोटिस भी भेजा, जिसमें भगोड़े कारोबारी को बताया गया कि उसे ‘डोमिनिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.’ नोटिस में कहा गया है कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ‘आपको वापस भेजने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें.’ डोमिनिका की सरकार की ओर से भेजी गई नोटिस चोकसी के वकील विजय अग्रवाल के उस दावे को खारिज करती है जिसमें कहा गया था कि उनका मुवक्किल प्रतिबंधित अप्रवासी नहीं है और उसका अपहरण हुआ था.

उधर डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी है. स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. चोकसी के स्थानीय वकीलों के दल ने यह याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई शुरू की.

‘डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन’ की खबर के मुताबिक सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी. उच्च न्यायालय चोकसी के विधिक दल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था और उसकी सुनवाई भी स्थगित कर दी गई.

बता दें कि कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था तथा उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version