उत्तराखंड में हिंसा और उपद्रव फैलाने वालों की खैर नहीं. धामी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 3 महीनों तक रासुका लगाने के आदेश दिए हैं.
प्रदेश में पिछले कई दिनों से हुई हिंसा-उपद्रव को देखते हुए शासन ने यह फैसला किया है. यह आदेश 1 अक्टूबर से लागू हो गया है.
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का अधिकार प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को दे दिया गया है. प्रदेश में इस कानून को तोड़ने वालों की तत्काल गिरफ्तारी होगी. उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय किसान और बिजली कर्मचारियों के आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए लिया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद हिंसा का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दिया.
सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में किसानों समेत कई अन्य लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए. सोमवार को इसके आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी कर दिए हैं.