केंद्रीय उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.
हालांकि यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानों और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा.
डीजीसीए ने जारीअपने सर्कुलर में कहा गया है कि ‘यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा. हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के आधार पर चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है.’
बता दें कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ हवाई बबल समझौते किए हैं. दो देशों के बीच एक एयर बबल पैक्ट के तहत, उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं.
आपको बता दें कि इसके तहत हवाई यात्रा के लिए दो देशों के बीच करार किया जाता है. दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता कर के जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसे एयर बबल कहते हैं, ताकि हवाई यात्रा में कोई दिक्कत ना आए.