कंझावला सड़क हादसा: 7 में से 4 आरोपियों पर हत्या की धाराएं, जानिए दिल्ली पुलिस की चार्जशीट की बड़ी बातें

पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले कंझावला सड़क हादसे मामले में पुलिस ने आज चार्जशीट दाखिल की. जिसमें 7 में से 4 आरोपितों पर हत्या की धाराएं लगाई गई हैं. इनमें अमित खन्ना, कृष्णन, मनोज मित्तल और मिथुन का नाम शामिल है. बाकी तीन आरोपितों पर चार्जशीट सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है. जबकि आशुतोष और अंकुश जमानत पर बाहर हैं. इस घटना में कुल 7 लोगों को आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने तकरीबन 800 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 120 लोगों को गवाह बनाया गया है.

चार्जशीट में आरोपी अमित खन्ना के खिलाफ MV act की धारा 3/181, 185 भी लगाई गई है. वहीं आरोपी आशुतोष के खिलाफ़ M.V. Act की धारा 5/180 भी लगाई गई है. इसके अलावा मुख्य तौर पर जो धाराएं लगाई गई है उनमें IPC की धारा 302 यानी हत्या, 120B- आपराधिक साजिश, 201- सबूतो को नष्ट करना और धारा 212 भी शामिल है. दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है.

अंजलि सिंह (20) की एक जनवरी को तड़के मौत हो गई थी जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उसे सुल्तानपुर से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती चली गई. जांच एजेंसी के अनुसार जिस कार ने कथित तौर पर अंजलि की स्कूटी की टक्कर मारी थी वह कार आशुतोष की थी. यह कार उसके साले ने उसे तोहफे में थी. आशुतोष ने कार अमित खन्ना को चलाने के लिए दे दी थी, जिसके पास उचित लाइसेंस तक नहीं था.

सीडीआर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी अंकुश ने घटना के बाद सुबह 4.56 पर आशुतोष को कॉल किया था. बता दें कि इस साल की शुरुआत होने के कुछ घंटों बाद ही अंजलि सिंह की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी और उन्हें सुल्तानपुरी से कंझावला तक यानी कि करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था. इससे अंजलि की मौत हो गई थी.

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