चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है. लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है.
लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) में टूट के बाद पार्टी पर पर किसका हक है इसे लेकर चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
चिराग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी है।