दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते केसों के चलते नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के आयोजन के लिए होने वाले किसी भी जमावड़े पर रोक लगा दी है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक लगाई गई है. जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर No Mask No Entry लागू करने के लिए कहा गया है.
डीडीएमए ने ओमीक्रोन के खतरे के बीच जिलाधिकारियों को दिल्ली के उन इलाकों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है.
सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरे क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण करेंगे और उन पॉकेट्स, कॉलोनियों के बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की पहचान करेंगे, जिनमें कोरोना वायरस और इसके ओमीक्रॉन स्वरूप के सुपरस्प्रेडर बनने की क्षमता है.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि कोरोना वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम तीन गुना अधिक संक्रामक है और आपातकालीन संचालन केंद्रों को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला एवं स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए.
परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियमन, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी.