शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में ईडी और सीबीआई मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी किया.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में 22 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने पहले अदालत को सूचित किया था कि एजेंसियों ने जांच के संबंध में कुछ जानकारी मांगने के लिए ब्रिटेन और सिंगापुर को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजे थे और इस संबंध में कुछ घटनाक्रम हुए थे.
सीबीआई ने यह भी कहा था कि वह एक नई लीड पर काम कर रही है. अदालत ने एजेंसियों से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि आरोपपत्र में उल्लिखित आरोप “काफी गंभीर प्रकृति के” हैं.
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. यह मंजूरी 2006 में दी गई थी जब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी क्षमता से बाहर जाकर सौदे को मंजूरी दी थी और इसके लिए रिश्वत ली थी.