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दिल्ली: एम्स कर्मी से मारपीट मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती दोषी करार

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आप विधायक सोमनाथ भारती

दिल्ली| शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है.

अदालत ने 2016 के इस मामले में आज फैसला दिया. सोमनाथ भारती के ऊपर एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाया था. कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त बताया है.

चार साल पहले के इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्हें अदालत सजा सुनाएगी. 2016 में हुए इस मामले को लेकर सोमनाथ भारती के ऊपर मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें अदालत ने उन्हें अब दोषी करार दिया है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हुई, जिसमें कोर्ट ने शनिवार को फैसला देने की बात कही थी.

बता दें कि सोमनाथ भारती को हाल ही में यूपी पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था. उन्हें कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी.

जानकारी के मुताबिक, बीते शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर विशेष न्यायाधीश एमएपी एमएलए अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी. इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा. साथ ही उनपर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है.

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