पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया.
पिछले सुनवाई में कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 18 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था. इसके बाद बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपों से मुक्त करते हुए बड़ी राहत दी है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया है. आरोप साबित होने पर मामले में 3 साल और 10 साल की सजा हो सकती है.