सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बाहर से राज्य में आने वाले लोगों की बार्डर चेक पोस्टों पर जांच अनिवार्य कर दी है. लोगों को जांच का भुगतान खुद करना होगा.
शुक्रवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह आदेश किए हैं. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य की सीमा के चेकपोस्टों पर बाहर से आने वाले लोगों को आईसीएमआर अधिकृत लैब से आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएएटी जांच के बाद ही प्रवेश दें.
बार्डर चेक पोस्टों पर प्राइवेट लैब से जांच कराने पर 2400 और सरकारी से जांच कराने पर प्रति व्यक्ति 2000 रुपये लिए जाएंगे. हालांकि ट्रूनेट, सीबीएनएएटी जांच के रेट अभी तय नहीं किए गए हैं. उत्तराखंड में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी की बेवसाइट पर पंजीकरण भी जरूरी होगा.
बाहर से आने वाले लोगों के पास यदि 96 घंटे के भीतर कोरोना जांच रिपोर्ट नेगिटिव है तो चेक पोस्टों पर उनकी कोरोना जांच नहीं की जाएगी.
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि फ्लाइट या फिर ट्रेन से वाले व्यक्तियों की यदि 96 घंटे पहले की रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो उनका भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा.
इनकी जांच एअरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में ही होगी. वहीं, प्रतिदिन यूपी से उत्तराखंड ड्यूटी पर आने वालों को अपनी फैक्ट्री का अधिकृत पत्र या आईडी दिखानी होगी. यह दिखाने पर वे कोरोना जांच से मुक्त रहेंगे.
यदि आपके पास उत्तराखंड की आईडी है और किसी काम से देहरादून से वाया बिजनौर कुमाऊं आना जाना कर रहे हैं तो अपने पास आईडी जरूर रखें. आईडी होने पर आपको कोरोना जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा.