गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक आपराधिक मामले में अपना बचाव करने के लिए सूरत की एक अदालत में पेश हो सकते हैं. उनके खिलाफ बीजेपी के गुजरात के स्थानीय विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान, राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि “सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं”.
इससे पहले, राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था.मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने सूरत की अदालत से कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा जब उन्होंने कहा कि सभी चोर मोदी उपनाम साझा करते हैं.गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा के मुताबिक, राहुल गांधी सुबह 10:00 बजे सूरत पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे कोर्ट में गवाही देने के बाद शहर से निकल जाएंगे.
अमित चावड़ा ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि केवल कोर्ट केस को लेकर है.13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक अभियान रैली में, राहुल गांधी ने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, उन सभी का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? सभी चोरों का मोदी का उपनाम आम कैसे होता है?”नीरव मोदी और ललित मोदी भगोड़े घोषित दोनों से वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं.अपनी शिकायत में, सूरत-पश्चिम के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया.