सीएम धामी के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) का एसपी और एआरटीओ को तीन वाहनों का चालान निरस्त करने के संबंधी एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.
सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अधिकारी को बर्खास्त कर मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
पत्र में उल्लेख किया है कि सीएम ने इसके मौखिक आदेश दिए हैं. खड़िया लदे इन वाहनों का 29 नवंबर को बागेश्वर पुलिस ने चालान किया था. तीन वाहनों में से दो वाहन भाजपा के युवा नेता के बताए जा रहे हैं. इधर, विपक्षी पार्टियों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
सीएम के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट के आठ दिसंबर को बागेश्वर के एसपी और एआरटीओ को लिखे गए पत्र में तीन वाहनों के नंबर देते हुए इनका चालान निरस्त करने को कहा. इसमें लिखा है कि सीएम ने इसके मौखिक आदेश दिए हैं.
पत्र में उल्लेख है कि 29 नवंबर को बागेश्वर यातायात पुलिस ने वाहन संख्या यूके 02 सीए 1238, यूके 02 सीए 0238 और यूके 04 सीए 5907 का चालान किया था. इन चालानों को निरस्त किया जाए.
वाहन संख्या यूके 02 सीए 1238 और यूके 02 सीए 0238 मनोज कुमार साह के नाम पंजीकृत हैं. वाहन संख्या यूके 04 सीए 5907 हरीश कुमार साह के नाम पंजीकृत है. मनोज कुमार साह भाजयुमो से जुड़ा हुआ है.
सीएम के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट का कहना है कि पत्र किसी ने उनके कार्यालय से जारी किया है. लेटर हेड उनका ही है. पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं हैं. नीचे नाम लिखा गया है. उनका (नंदन सिंह का) न्यूरो का इलाज चल रहा है. पत्र गलत लिखा गया है, वह इसकी जांच करवा रहे हैं.
सीएम धामी ने पहले से ही सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन को लेकर जीरो टालरेंस अपनाया जाए और ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, सीएम के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट का पुलिस अधीक्षक को आया पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है. पत्र में तीन वाहनों के चालान निरस्त करने का आदेश है. मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देश होना पत्र में बताया गया है. विपक्ष ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवा खड़े कर दिए.
वायरल पत्र के संबंध में जानकारी मिली है. वायरल पत्र में उल्लिखित वाहनों के चालान 29 नवंबर को ओवर लोडिंग में हुए थे. तीनों वाहनों में खड़िया लदी थी. तीनों चालान एआरटीओ को अग्रसारित कर दिए गए थे. वायरल पत्र उन्हें नहीं मिला है.
– अमित श्रीवास्तव, एसपी बागेश्वर
वायरल पत्र की बात संज्ञान में नहीं है. तीनों चालान से जुर्माना वसूल लिया गया है. तीनों वाहनों से करीब 45 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है.
–निखिल शर्मा, एआरटीओ बागेश्वर