सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों के हितों में बड़ा फैसला किया. उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है. शासन के अपर सचिव डॉ अनिल श्रीवास्तव ने सोमवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए.
उत्तराखंड शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य के नागरिकों की समस्याओं के चलते यह निर्णय किया गया है. आदेश के बाद अब जिलाधिकारी 6 महीने की बजाय 1 साल का आय प्रमाण पत्र देंगे.
गौरतलब है कि सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं. प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है. पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश आय के साधन कृषि से संबंधित हैं.
वित्तीय वर्ष की गणना एक अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक की जाती है. जो कि एक वर्ष की अवधि है. अब आय प्रमाण पत्र एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अंत, यानी 31 मार्च तक वैध होगा.
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को एक साल तक बढ़ाने को राज्यपाल ने स्वीकृति दी. शासन ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड करने के निर्देश दिए हैं.